दिल्ली उच्च न्यायालय ने समीर वानखेड़े द्वारा नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सवाल उठाया है। वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने याचिका की वैधता पर स्पष्टीकरण मांगा, जिसके बाद वानखेड़े के वकील ने आवेदन में संशोधन करने का समय मांगा। यह मामला वानखेड़े की छवि और आर्यन खान से जुड़े विवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा का विषय बन गया है.
दिल्ली HC ने वानखेड़े को संशोधन के लिए कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट लिमिटेड के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से पूछा कि यह याचिका दिल्ली में कैसे विचारणीय है। वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि यह वेब सीरीज विभिन्न शहरों में प्रसारित हो रही है और इसमें उनके मुवक्किल को बदनाम किया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह शिकायत में आवश्यक संशोधन करेंगे.
वानखेड़े ने मुआवजे की मांग की
वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स पर प्रसारित एक वेब सीरीज में उनके बारे में झूठे और अपमानजनक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने अदालत से सीरीज पर स्थायी निषेधाज्ञा लगाने और 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' तथा नेटफ्लिक्स से मुआवजा देने का अनुरोध किया है। वानखेड़े ने दो करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिसे वह कैंसर रोगियों की सहायता के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा रखते हैं.
याचिका में गंभीर आरोप
याचिका में कहा गया है कि यह सीरीज मादक पदार्थ-निरोधक प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कमजोर होता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सीरीज जानबूझकर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाई गई है, खासकर जब यह मामला मुंबई उच्च न्यायालय और एनडीपीएस से संबंधित विशेष अदालत में विचाराधीन है.
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